क्या बैंक लॉकर में रख सकते हैं कैश, सामान चोरी होने पर कितना मिलेगा मुआवजा, जानिये RBI के नए नियम Bank Locker Rule

By Meera Sharma

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Bank Locker Rule

Bank Locker Rule: आज के समय में बैंक अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। इनमें से बैंक लॉकर की सुविधा सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय है। यह सुविधा लगभग हर बैंक अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराता है ताकि वे अपनी कीमती वस्तुओं और जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से रख सकें। बैंक लॉकर एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारी महत्वपूर्ण चीजों को चोरी, आग, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाने का काम करती है।

हालांकि बैंक लॉकर की सुविधा काफी सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन कई लोगों के मन में इसे लेकर तरह-तरह के सवाल होते हैं। सबसे आम सवाल यह है कि क्या बैंक लॉकर में नकद पैसे रखे जा सकते हैं और अगर लॉकर से कुछ चोरी हो जाए तो कितना मुआवजा मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं।

आरबीआई की स्पष्ट गाइडलाइन

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भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर के उपयोग को लेकर विस्तृत और स्पष्ट नियम बनाए हैं। इन नियमों में यह साफ तौर पर बताया गया है कि ग्राहक अपने लॉकर में कौन सी चीजें रख सकते हैं और किन वस्तुओं को रखना मना है। आरबीआई की यह गाइडलाइन न केवल ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है बल्कि बैंकों की जिम्मेदारी भी तय करती है। यदि कोई ग्राहक निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके नुकसान की स्थिति में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

इन नियमों का उद्देश्य यह भी है कि बैंक लॉकर का दुरुपयोग न हो और कोई भी अवैध गतिविधि में इसका इस्तेमाल न कर सके। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि बैंक की लापरवाही के कारण किसी ग्राहक को नुकसान होता है तो मुआवजे की व्यवस्था क्या होगी। ये नियम सभी प्रकार के बैंकों पर समान रूप से लागू होते हैं चाहे वे सरकारी हों या निजी।

नकद पैसा रखने की पूर्ण मनाही

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आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक लॉकर में नकद पैसा रखना सख्त मना है। यह नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि नकद पैसे का हिसाब रखना मुश्किल होता है और इससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक मामला सामने आया था जहां एक व्यक्ति ने अपने बैंक लॉकर में 5 लाख रुपए नकद रखे थे। कुछ समय बाद जब उसने लॉकर खोला तो पाया कि दीमक ने उसके पैसों को खा लिया था।

जब उस व्यक्ति ने बैंक से मुआवजे की मांग की तो बैंक ने आरबीआई के नियमों का हवाला देते हुए पैसे वापस करने से इनकार कर दिया। इस घटना से यह साफ हो गया कि नकद पैसा लॉकर में रखना न केवल नियम विरुद्ध है बल्कि जोखिम भरा भी है। नकद पैसे को दीमक, नमी या अन्य प्राकृतिक कारणों से नुकसान हो सकता है और इसकी भरपाई नहीं मिलती।

लॉकर में रखना मना है ये चीजें

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आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार नकदी के अलावा कई अन्य वस्तुओं को भी बैंक लॉकर में रखना मना है। इनमें हथियार, ड्रग्स, जहर, विस्फोटक पदार्थ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त खराब होने वाली चीजें जैसे सब्जी, फल और अन्य खाद्य पदार्थ भी लॉकर में नहीं रखे जा सकते। रेडियोएक्टिव सामग्री और किसी भी प्रकार का अवैध सामान भी लॉकर में रखना प्रतिबंधित है। यदि कोई ग्राहक इन नियमों का उल्लंघन करता है तो वह अपने जोखिम पर ऐसा करता है।

इन वस्तुओं को मना करने के पीछे सुरक्षा और कानूनी कारण हैं। विस्फोटक और हथियार से बैंक की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। खराब होने वाली चीजों से दुर्गंध और संक्रमण का खतरा होता है। रेडियोएक्टिव सामग्री स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए ग्राहकों की जिम्मेदारी है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन करें।

लॉकर में सुरक्षित रूप से रखी जा सकने वाली वस्तुएं

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आरबीआई की गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बैंक लॉकर में कौन सी चीजें सुरक्षित रूप से रखी जा सकती हैं। इनमें सबसे पहले आभूषण आते हैं जो सोना, चांदी, हीरे और अन्य कीमती धातुओं से बने होते हैं। संपत्ति के कागजात जैसे घर की रजिस्ट्री, जमीन के दस्तावेज, मकान के पेपर भी लॉकर में रखे जा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शादी का सर्टिफिकेट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी सुरक्षित रूप से रखे जा सकते हैं।

इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी, किसान विकास पत्र, बॉन्ड, शेयर सर्टिफिकेट और अन्य निवेश संबंधी दस्तावेज भी लॉकर में रखना सुरक्षित है। पासपोर्ट, वीजा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, डिग्री और डिप्लोमा भी लॉकर में रख सकते हैं। ये सभी चीजें कागजी हैं और इन्हें दोबारा बनवाना मुश्किल और समय लेने वाला काम है इसलिए इन्हें लॉकर में रखना फायदेमंद है।

मुआवजे की राशि और गणना

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आरबीआई ने बैंकों की जिम्मेदारी और मुआवजे को लेकर भी स्पष्ट नियम बनाए हैं। यदि बैंक की लापरवाही के कारण लॉकर से कुछ चोरी हो जाता है या नुकसान होता है तो बैंक को मुआवजा देना पड़ेगा। मुआवजे की राशि लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक होगी। उदाहरण के लिए यदि किसी लॉकर का सालाना किराया 1000 रुपए है तो उस लॉकर से चोरी या नुकसान की स्थिति में अधिकतम 1 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है।

यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि बैंक अपनी जिम्मेदारी से काम करें और ग्राहकों की संपत्ति की पूरी सुरक्षा करें। हालांकि यह मुआवजा केवल उसी स्थिति में मिलता है जब साबित हो जाए कि नुकसान बैंक की लापरवाही के कारण हुआ है। यदि ग्राहक ने नियम विरुद्ध कोई चीज रखी हो या कोई प्राकृतिक आपदा हो तो मुआवजा नहीं मिलता। इसलिए लॉकर लेते समय इसके किराए को भी ध्यान में रखना चाहिए।

सावधानियां और सुझाव

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बैंक लॉकर का उपयोग करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले लॉकर में रखी जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाकर रखें और उनकी तस्वीरें भी खींच लें। यह भविष्य में किसी समस्या की स्थिति में काम आ सकता है। लॉकर की चाबी हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखें और किसी को भी दे देने से बचें। नियमित अंतराल पर लॉकर चेक करते रहें ताकि पता चल सके कि सब कुछ ठीक है या नहीं।

लॉकर के नियम और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ें और समझें। किसी भी संदेह की स्थिति में बैंक के अधिकारियों से सलाह लें। लॉकर का किराया समय पर जमा करते रहें क्योंकि देरी से जमा करने पर अतिरिक्त शुल्क लग सकता है।

बैंक लॉकर एक उपयोगी सुविधा है लेकिन इसका सही उपयोग करना जरूरी है। आरबीआई के नियमों का पालन करके न केवल अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि किसी समस्या की स्थिति में मुआवजा भी पा सकते हैं। नकद पैसा और प्रतिबंधित वस्तुओं को लॉकर में न रखें। केवल उन्हीं चीजों को रखें जिनकी अनुमति है। सही जानकारी और सावधानी के साथ बैंक लॉकर का उपयोग करके अपनी कीमती वस्तुओं को पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं।

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Disclaimer

यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। बैंक लॉकर के नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। नवीनतम जानकारी के लिए अपने बैंक या आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

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Meera Sharma

Meera Sharma is a talented writer and editor at a top news portal, shining with her concise takes on government schemes, news, tech, and automobiles. Her engaging style and sharp insights make her a beloved voice in journalism.

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