बैंक खाते में कितना कैश जमा करने पर इनकम टैक्स विभाग भेजता है नोटिस, जानिए नियम Income Tax

By Meera Sharma

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Income Tax

Income Tax: आम तौर पर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि वे अपने बचत खाते में कितनी नकद राशि जमा कर सकते हैं ताकि आयकर विभाग की नजर से बचा जा सके। वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति के सभी बचत खातों में कुल नकद जमा राशि दस लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सीमा एक अप्रैल से इकतीस मार्च तक के वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित है। इस राशि से अधिक जमा करने पर बैंकों को आयकर विभाग को सूचना देनी पड़ती है। यह नियम सभी प्रकार के बचत खातों पर लागू होता है चाहे वे अलग-अलग बैंकों में हों या एक ही बैंक की विभिन्न शाखाओं में हों।

दैनिक नकद लेनदेन की सीमाएं

आयकर नियमों के अनुसार एक दिन में किसी भी व्यक्ति से दो लाख रुपये या उससे अधिक नकद प्राप्त करना नियमों के विपरीत माना जाता है। यह प्रतिबंध एक ही लेनदेन के लिए हो या कई संबंधित लेनदेन के लिए हो, दोनों स्थितियों में लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति इस सीमा से अधिक नकद प्राप्त करता है तो उसे आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत दंड का सामना करना पड़ सकता है। इस नियम का उद्देश्य काले धन के प्रवाह को रोकना और वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखना है। व्यापारिक गतिविधियों में भी इस सीमा का सख्ती से पालन करना आवश्यक है।

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पैन कार्ड की आवश्यकता और फॉर्म भरने की प्रक्रिया

बैंकिंग नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक दिन में पचास हजार रुपये से अधिक नकद जमा करता है तो उसे अपना पैन नंबर प्रदान करना अनिवार्य है। यदि किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है तो उसे फॉर्म 60 या 61 भरकर जमा करना होगा। यह फॉर्म बैंक में उपलब्ध होता है और इसमें व्यक्ति की पूरी जानकारी भरनी पड़ती है। फॉर्म 60 उन लोगों के लिए है जिनकी आय पैन कार्ड बनवाने की सीमा से कम है जबकि फॉर्म 61 उन लोगों के लिए है जो पैन कार्ड के लिए आवेदन कर चुके हैं लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। यह व्यवस्था वित्तीय लेनदेन की निगरानी के लिए बनाई गई है।

उच्च मूल्य लेनदेन की रिपोर्टिंग प्रक्रिया

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आयकर अधिनियम 1962 की धारा 114B के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दस लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग को देना अनिवार्य है। इसे उच्च मूल्य लेनदेन या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कहा जाता है। बैंक इस जानकारी को नियमित रूप से आयकर विभाग के साथ साझा करते हैं और यह प्रक्रिया पूर्णतः स्वचालित है। यह रिपोर्टिंग व्यवस्था सरकार को देश में होने वाले बड़े नकद लेनदेन की निगरानी करने में मदद करती है। इस प्रकार की रिपोर्टिंग से काले धन पर नियंत्रण रखा जा सकता है और वित्तीय पारदर्शिता बनी रहती है।

आयकर नोटिस मिलने पर करने योग्य कार्य

यदि किसी व्यक्ति को उच्च मूल्य नकद लेनदेन के कारण आयकर विभाग से नोटिस मिलता है तो उसे धैर्य से इसका उत्तर देना चाहिए। सबसे पहले नकदी के स्रोत को प्रमाणित करने वाले सभी दस्तावेज तैयार करने चाहिए जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, निवेश के रिकॉर्ड, वेतन पर्ची या व्यापारिक आय के प्रमाण। यदि नकदी विरासत में मिली है तो उससे संबंधित दस्तावेज भी तैयार रखने चाहिए। किसी भी प्रकार की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि के मामले में बिक्री के कागजात और पूंजीगत लाभ की गणना भी दिखानी पड़ सकती है। यदि स्थिति जटिल है तो किसी अनुभवी कर सलाहकार की सहायता लेना उचित रहता है।

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कानूनी प्रावधान और दंड की व्यवस्था

आयकर अधिनियम की धारा 269ST के अनुसार दो लाख रुपये से अधिक नकद प्राप्त करना या देना दोनों ही स्थितियों में कानूनी रूप से गलत माना जाता है। इस नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है जो प्राप्त या दी गई राशि के बराबर हो सकता है। यह प्रतिबंध एक दिन की कुल लेनदेन राशि पर लागू होता है चाहे वह एक ही बार में हो या कई बार में बांटकर की गई हो। व्यापारिक लेनदेन में भी इस नियम का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में नकदी के अवैध प्रवाह को रोकना और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है।

सुरक्षित वित्तीय लेनदेन के उपाय

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वित्तीय लेनदेन को सुरक्षित और कानूनी बनाने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। बड़ी राशि का लेनदेन हमेशा बैंकिंग चैनल के माध्यम से करना चाहिए जैसे कि चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांसफर। नकद लेनदेन को न्यूनतम रखना और सभी वित्तीय गतिविधियों का उचित रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। आय के सभी स्रोतों की उचित घोषणा करना और समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करना भी महत्वपूर्ण है। बैंक खाते में होने वाले सभी लेनदेन का उचित औचित्य तैयार रखना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की जांच के समय कोई कठिनाई न आए।

डिजिटल भुगतान के फायदे

आज के युग में डिजिटल भुगतान का उपयोग करना न केवल सुविधाजनक है बल्कि कानूनी दृष्टि से भी सुरक्षित है। डिजिटल लेनदेन का स्वचालित रिकॉर्ड रहता है जो किसी भी प्रकार की जांच में सहायक होता है। यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतान पूर्णतः ट्रैक होते हैं। इससे आयकर विभाग को भी लेनदेन की पारदर्शिता दिखती है और व्यक्ति को भी अपनी वित्तीय गतिविधियों का सही हिसाब रखने में मदद मिलती है। डिजिटल भुगतान से नकदी के दुरुपयोग की संभावना भी कम हो जाती है और यह सरकारी नीतियों के अनुकूल भी है।

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आयकर नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और इसके लिए नकद लेनदेन की सीमाओं को समझना आवश्यक है। दस लाख रुपये की वार्षिक सीमा और दो लाख रुपये की दैनिक सीमा को ध्यान में रखकर वित्तीय योजना बनानी चाहिए। सभी आय के स्रोतों की उचित घोषणा करना और उनके प्रमाण संजोकर रखना भविष्य की किसी भी समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। वित्तीय अनुशासन अपनाना और कानूनी सलाह लेना भी आवश्यक होने पर उचित रहता है। यदि सभी नागरिक इन नियमों का ईमानदारी से पालन करें तो देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत बनेगी।

Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। आयकर संबंधी किसी भी निर्णय से पहले योग्य कर सलाहकार से परामर्श लेना आवश्यक है। नियमों में समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत कर विशेषज्ञ से संपर्क करें।

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Meera Sharma is a talented writer and editor at a top news portal, shining with her concise takes on government schemes, news, tech, and automobiles. Her engaging style and sharp insights make her a beloved voice in journalism.

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